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Editorial of the Day (19 Dec): A blow for the rights of the legislature, in law making



संदर्भ: पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव के एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 200 राज्यपाल को किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोके रखने की शक्ति नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने देरी और राष्ट्रपति रेफरल की सीमाएं दोहराईं, राज्यपाल अनिश्चित काल तक बिलों में देरी नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की है कि राज्यपालों को…

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